मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे?: Udyami Yojana Bihar Documents Required
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे?: Udyami Yojana Bihar Documents Required -: मुख्यमंत्री उद्यमी योजना विभिन्न वर्गों के लिए चल रही हैं। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए 9 हज़ार 247 लाभुकों के उन्मुखीकरण सह प्रथम क़िस्त वितरण समारोह में वित्तमंत्री विजय चौधरी ने लाभुकों को यह परामर्श दिया है कि ईमानदारी से अपने अंदर उद्यमशीलता को जगाए, इससे आपका भविष्य सुधरेगा। नया उद्यम शुरू करने वालो के लिए इतनी उदार योजना देश के किसी अन्य राज्य में नहीं हैं।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना क्या हैं?
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है जो राज्य के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का उद्देश्य रखती हैं। इस मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत युवा उद्यमियो को वित्तीय सहायता, प्रशिक्ष्ण, मार्गदर्शन और कई उद्यमो के लिए अन्य संबंधित सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इसका लक्ष्य बिहार में नए उद्यमों को संचालित करने के लिए युवाओं को प्रेरित करना हैं और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना हैं। इस मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से उद्यमिता को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा हैं।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना विभिन्न वर्गों के लिए चल रही हैं। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए 9 हज़ार 247 लाभुकों के उन्मुखीकरण सह प्रथम क़िस्त वितरण समारोह में वित्तमंत्री विजय चौधरी ने लाभुकों को यह परामर्श दिया है कि ईमानदारी से अपने अंदर उद्यमशीलता को जगाए, इससे आपका भविष्य सुधरेगा। इस मौके पर उद्योग मंत्री समीर महासेठ, अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण मंत्री रत्नेश सदा और पिछड़ा व अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अनीता देवी ने भी अपनी बात रखी।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे?
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित डॉक्युमेंट्स की आवश्यकता होगी :
आधारभूत दस्तावेज :
- आधार कार्ड: आवेदक और परिवार के सभी सदस्यों का
- वोटर आईडी: आवेदक का
- पासपोर्ट साइज फोटो: आवेदक का
- मोबाइल नंबर: आवेदक का
- ईमेल आईडी: आवेदक का
- निवास प्रमाण पत्र: बिजली बिल, पानी बिल, या राशन कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र: यदि लागू हो
- आय प्रमाण पत्र: यदि लागू हो
उद्योग संबंधित डॉक्युमेंट्स :
- उद्योग का प्रोजेक्ट रिपोर्ट: जिसमें उद्योग का विवरण, लागत, संभावित आय, रोजगार सृजन आदि शामिल हों
- उद्योग का नाम और पता:
- उद्योग का पंजीकरण प्रमाण पत्र: यदि पहले से पंजीकृत हो
- भूमि का पट्टा/स्वामित्व प्रमाण पत्र: यदि भूमि खरीदने या किराए पर लेने की योजना हो
- मशीनरी और उपकरणों की सूची: यदि लागू हो
- कच्चे माल की सूची: यदि लागू हो
अन्य दस्तावेज:
- बैंक खाता विवरण: आवेदक का
- स्वयं का घोषणा पत्र: जिसमें सभी जानकारी सही होने का उल्लेख हो
नोट:
- यह सूची सामान्य जानकारी के लिए हैं। इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की पूरी सूची के लिए कृपया https://udyami.bihar.gov.in/ देखे।
- इस योजना के तहत आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जा सकता हैं।
- इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए कोई शुल्क नहीं हैं।
उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव ने योजना की प्रगति बनाई
उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पोंड्रिक ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत चलने वाली कई योजनाओं की प्रगति के बारे में बताया।
मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति-जनजाति योजना 2018 में शुरू हुई। इसके तहत अब तक 10,060 लोगों को लाभ मिला हैं। अब तक 837 करोड़ रुपए की राशि इन्हे दी गई हैं। इस साल 2000 लोगों का चयन अलग से हैं। वहीं मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना 2020 में शुरू हुई थी। अब तक 6,747 लोगों को लाभ मिला हैं। इस वर्ग के बीच 582 करोड़ रुपए वितरित हुए।
मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना 2012 में शुरू हुई। अब तक 5033 महिलाओं के बीच 409 करोड़ रुपए बंटे हैं। इस साल फिर से 2000 महिलाओं का चयन हुआ हैं। मुख़्यमंत्री युवा उद्यमी योजना भी 2012 में ही आरम्भ हुई थी। अब तक 4950 लाभुकों के बीच 421 करोड़ रुपए बंट चुके हैं।
उन्मुखीकरण कार्यक्रम में निदेशक हस्तकरघा विवेक रंजन मैत्रेय और विशेष सचिव दिलीप कुमार भी मौजूद थे।
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बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
बिहार का कोई भी स्थायी निवासी जो एक नया उद्योग स्थापित करना चाहता है, इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए पात्र है।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना क्या है?
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है जो राज्य के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का उद्देश्य रखती है।
इस योजना के तहत आवेदन कैसे किया जा सकता है?
इस योजना के तहत आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन के लिए https://udyami.bihar.gov.in/ पर जाएं। ऑफलाइन आवेदन के लिए जिला उद्योग केंद्र (DIC) से संपर्क करें।