Sambal Yojana News: इन श्रमिकों को नहीं मिलेगा संबल योजना का लाभ, देखे पात्रता

Sambal Yojana News: इन श्रमिकों को नहीं मिलेगा संबल योजना का लाभ, देखे पात्रता

Sambal Yojana News: इन श्रमिकों को नहीं मिलेगा संबल योजना का लाभ, देखे पात्रता:- मध्य प्रदेश में सरकार बदलने के साथ यही श्रम में विभाग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है अब से जो लोग अनरजिस्टर हैं वह निर्माण कार्य में है उन्हें ₹400000 की मदद नहीं मिलेगी। इसके बारे में विभाग ने 8 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन जारी किया है । जिसमें बताया गया है कि अब से इस समर्थन योजना को बंद कर दिया गया है। यह निर्णय उन लोगों को प्रभावित करेगा जो इस समय कड़ी मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है ।

Sambal Yojana News: इन श्रमिकों को नहीं मिलेगा संबल योजना का लाभ, देखे पात्रता
Sambal Yojana News: इन श्रमिकों को नहीं मिलेगा संबल योजना का लाभ, देखे पात्रता

शिवराज सरकार ने लिया था फैसला

सितंबर में शिवराज सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि उन रजिस्टर श्रमिकों को योजना के लाभ नहीं मिलेगा । इस निर्णय को अबआमूल करते हुए सरकार ने इसे संबल योजना में शामिल किया है ।

श्रम विभाग का नोटिफिकेशन

श्रम विभाग में 8 दिसंबर को जारी किए गए नोटिफिकेशन में बड़ा बदलाव किया है। इसमें बताया गया है कि भवन एवं संनिर्माण निर्माण कार्यक्रम नियम 2002 के नियम 278 के तहत संशोधन किया गया है । इसका अर्थ है कि अब से मध्य प्रदेश भवन एवं सन निर्माण कर्मकार मंडल द्वारा राज्य शासन में पूर्व में किए गए अनुमोदन के आधार पर निर्माण स्थल पर काम कर रहे दुर्घटना में गैर पंजीकरण श्रमिकों को मृत्यु होने या अपंगता की स्थिति में अंत्येष्टि और अनुग्रह राशि का लाभ नहीं मिलेगा ।

यह व्यवस्था 4 दिसंबर 2014 को नोटिफाई की गई थी और 13 जनवरी 2017 को यह संशोधन के बाद प्रभावित हुई थी। इसमें गैर पंजीकरण श्रमिकों को सहायता प्रदान करने का कम किया जाता है। लेकिन 8 दिसंबर 2023 से इस योजना को बंद कर दिया गया है जिससे मध्य प्रदेश भवन एवं सन निर्माण कर्मकार मंडल में गैर पंजीकृत श्रमिकों को मृत्यु के बाद अंत्येष्टि या अनुग्रह सहायता योजना का लाभ नहीं मिलेगा

अंत्येष्टि योजना के लाभ

अंत्येष्टि योजना एक महत्वपूर्ण सहायता योजना है जिसमें विभिन्न परिस्थितियों में लोगों का आर्थिक समर्थन प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत जिनकी कोई पहचान नहीं है और जिनके लिए अंतिम संस्कार के लिए कोई तैयारी नहीं है उन्हें ₹3000 की सहायता प्रदान की जाती है ।

और जिस मृतक की आयु 45 वर्ष से कम है और उसकी मृत्यु हो गई ही है तो उसे 75000 की सहायता और 45 वर्ष की आयु से अधिक होने पर ₹25000 की सहायता दी जाती है जबकि दुर्घटना में मृत्यु होने पर ₹100000 की सहायता प्रदान की जाती है ।

निर्माण कार्य के दौरान हुई दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में 2 लाख और निर्माण कार्य के दौरान स्थाई अपंगता की स्थिति में 75000 की सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा मृत्यु की स्थिति में रुपए 5000 की तात्कालिक अंत्येष्टि सहायता दी जाती है आवेदन को मृत्यु के 6 महीने के भीतर जमा करना होता है ।

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