Ladli Behna Yojana: अगर अपात्र होने पर लिया लाड़ली बहना योजना का लाभ तो होगी कार्यवाही! सरकार ने दिए 15 दिन

Ladli Behna Yojana: अगर अपात्र होने पर लिया लाड़ली बहना योजना का लाभ तो होगी कार्यवाही! सरकार ने दिए 15 दिन

Ladli Behna Yojana: अगर अपात्र होने पर लिया लाड़ली बहना योजना का लाभ तो होगी कार्यवाही! सरकार ने दिए 15 दिन: मध्य प्रदेश में चल रही लाडली बहना योजना को बंद होने की अटकलें के बीच अब ऐसे लोगों को जो यशोदा का लाभ लेने योग नहीं उनका कार्रवाई की तैयारी में की जा रही है। इन आपात लोगों को 15 दिनों के अंदर योजना के लाभ से उचित होने का समय मिला है इसे न करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है हालांकि इस संदर्भ में शासन की तरफ से कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं ।

Ladli Behna Yojana: अगर अपात्र होने पर लिया लाड़ली बहना योजना का लाभ तो होगी कार्यवाही! सरकार ने दिए 15 दिन
Ladli Behna Yojana: अगर अपात्र होने पर लिया लाड़ली बहना योजना का लाभ तो होगी कार्यवाही! सरकार ने दिए 15 दिन

मार्च 2023 में पूर्व मुख्यमंत्री की शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की शुरुआत की थी जिसमें लाडली बहनों को पहले ₹1000 और बाद में 1250 रुपए मिलने की योजना बनाई गई थी इसमें महिलाओं को नियत शर्तों के अनुसार स्वेच्छा से स्वप्रमाणित आवेदन भरवा जाते हैं ।

Ladli Behna Yojana Eligibility: लाडली बहना योजना के लिए पात्रता

लाडली बहना योजना के लिए पात्रता निम्नलिखित है जिसमें शामिल है: –

  • इनकम टैक्स के दायरे में महिला नहीं होना चाहिए
  • संयुक्त परिवार में पांच एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए
  • परिवार में कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए
  • चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर को छोड़कर) नहीं होना चाहिए
  • पूर्व सांसद-विधायक, पंचायत सदस्यों की पत्नी नहीं होनी चाहिए ।

इस योजना में लगभग 1.31 करोड़ महिलाएं जुड़ी है जिसमें कोई आंगनबाड़ी सहायका कार्यकर्ता अध्यक्ष सचिव सहायक का समूह के सदस्य भी शामिल है इसके बावजूद कुछ अपात्र लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा है तो इन लोगों को 15 दोनों का समय दिया गया है सरकार द्वारा योजना का लाभ से वंचित होने का निर्णय करने के लिए ।

शासन की तरफ से जारी नहीं हुए कोई निर्देश

इस तरह की कार्रवाई के लिए शासन द्वारा कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं लेकिन यह अधिकारी द्वारा जारी किए गए निर्देश के अनुसार लाभ लेने वाले व्यक्तियों को स्वेच्छा से योजना का परित्याग करने का अधिकार है।

जो 15 दिनों के भीतर इसी नए का सामना करना होगा अब इसमें यह भी जरूरी एक ही शासन द्वारा जारी किए गए किसी भी पत्र में इस निर्णय का समर्थन नहीं किया गया है और यह निर्देश सिर्फ लाडली बहना योजना के क्षेत्र में ही लागू हो रहे हैं ।

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