धारा 370 क्या है: Dhara 370 Kya Hai In Hindi Wikipedia
धारा 370 क्या है: Dhara 370 Kya Hai In Hindi Wikipedia – 5 अगस्त, 2019 को, केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया और जम्मू-कश्मीर के अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया, जिससे यह एक सामान्य राज्य बन गया। साथ ही, जम्मू-कश्मीर को दो केंद्रशासित प्रदेशों- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया। तो आईये इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवालों का सरल जवाब देखते हैं…
धारा 370 क्या है | Dhara 370 Kya Hai?
जम्मू-कश्मीर का भारत के साथ संबंध कैसा होना चाहिए, यह मुद्दा खुद जम्मू-कश्मीर की सरकार ने तय किया था। जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा ने 27 मई 1949 को कुछ संशोधनों के साथ आर्टिकल 306ए (जो बाद में आर्टिकल 370 बना) को स्वीकृत किया था। इसके बाद, 17 अक्टूबर 1949 को यह आर्टिकल भारतीय संविधान का हिस्सा बन गया।
एक बात याद रखें कि संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया था। ‘इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ऐक्सेशन ऑफ जम्मू ऐंड कश्मीर टु इंडिया’ के अनुसार, आर्टिकल 370 में यह उल्लेख था कि जम्मू-कश्मीर के लिए रक्षा, विदेश मामले और संचार को छोड़कर अन्य किसी भी क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार संसद को नहीं होगा। साथ ही, जम्मू-कश्मीर को अपना अलग संविधान बनाने की अनुमति थी।
धारा 370 की वर्तमान स्थिति क्या है | Dhara 370 Ki Vartman Sthiti Kya Hai?
5 अगस्त, 2019 को केंद्र सरकार ने एक हिस्से को छोड़कर अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया था। इसके बाद, जम्मू-कश्मीर को दो केंद्रशासित प्रदेशों- जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बाँटा गया। धारा 370 क्या है: Dhara 370 Kya Hai In Hindi Wikipedia
क्या अब जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन हो सकता है | Kya Ab Jammu-Kashmir Me Rashtrapati Shasan Ho Sakta Hai?
हाँ, अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद वहां राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। पहले राष्ट्रपति को वहां स्थानीय सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं था, और वहां राज्यपाल शासन था। लेकिन अब वहां राष्ट्रपति को इस प्रकार का अधिकार है। धारा 370 क्या है: Dhara 370 Kya Hai In Hindi Wikipedia
जम्मू और कश्मीर का संविधान क्या था | Jammu Or Kashmir Ka Savidhan Kya Tha?
जम्मू और कश्मीर का पूर्व संविधान में यह कहा गया था कि यह भारत संघ का अभिन्न हिस्सा है और ऐसा हमेशा रहेगा। संविधान के अनुच्छेद 3 में यह उल्लेख था कि राज्य की कार्यपालिका और विधायी शक्ति सभी क्षेत्रों में हैं, जिनमें संसद को भारत के संविधान के तहत कानून बनाने का अधिकार है।
यह संविधान 17 नवंबर 1956 को मान्यता प्राप्त कर चुका था और 26 जनवरी 1957 को लागू हो गया था। 5 अगस्त 2019 को भारत के राष्ट्रपति ने जम्मू और कश्मीर के लिए यह संविधान निष्प्रभावी करने का आदेश जारी किया, जिससे इसे अमल से हटा दिया गया। धारा 370 क्या है: Dhara 370 Kya Hai In Hindi Wikipedia
धारा 370 के फायदे और नुकसान | Dhara 370 Ke Fayde Or Nuksan?
धारा 370, भारतीय संविधान का एक विशेष अनुच्छेद था जो जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष स्थिति प्रदान करता था। इस अनुच्छेद के तहत, जम्मू और कश्मीर को अपना स्वतंत्र संघीय राज्य बनाए रखने का प्रावधान था और इसके अनुसार इस क्षेत्र में अनेक सारे विशेष अधिकार थे। धारा 370 क्या है: Dhara 370 Kya Hai In Hindi Wikipedia
धारा 370 के फायदे:
- आर्थिक और सामाजिक विकास: धारा 370 के तहत, जम्मू और कश्मीर को अपनी आर्थिक और सामाजिक नीतियों को स्वतंत्रता मिली, जिससे वह अपने विकास की दिशा में अपने आधारों को स्थापित कर सकता था।
- स्थानीय स्वराज: इस धारा के कारण, जम्मू और कश्मीर में स्थानीय सरकार को बड़ा हक्क मिलता था और वह अपने क्षेत्र में नीतियां बना सकती थी।
- स्थानीय नागरिकों के लिए रोजगार: कुछ ऐसी विशेषताएँ थीं जो सिर्फ जम्मू और कश्मीर के नागरिकों के लिए होती थीं, जिससे उन्हें अधिक रोजगार का मौका मिलता था।
धारा 370 के नुकसान:
- एकीकृत संविधान: इस धारा के कारण, भारत का एकीकृत संविधान और एक नागरिकता प्रणाली विकसित नहीं हो पाई और यह भारतीय संघ के लिए एक सामान्य नागरिक की तरह जम्मू और कश्मीर को नहीं देख सकता था।
- भारतीय सेना के प्रवेश में रुकावट: धारा 370 के कारण जम्मू और कश्मीर में संघीय सेना को निर्दिष्ट क्षेत्रों में विशेष अनुमति लेनी पड़ती थी, जिससे उसके प्रवेश में रुकावट आ सकती थी।
- एक नागरिकता कानून: जम्मू और कश्मीर में एक विशेष नागरिकता कानून था, जिसके तहत अन्य भारतीय नागरिकों को इस क्षेत्र में अधिवास करने में कठिनाई हो सकती थी। यह एक प्रकार से सामाजिक और राजनीतिक समरसता में बाधा डाल सकता था।
धारा 370 को 2019 में समाप्त कर दिया गया है और जम्मू और कश्मीर को अब भारतीय संघ का सामान्य राज्य माना जाता है। धारा 370 क्या है: Dhara 370 Kya Hai In Hindi Wikipedia
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FAQ:
धारा 370 और 35a क्या है?
धारा 370 और धारा 35A, भारतीय संविधान के दो विशेष अनुच्छेद थे जो जम्मू और कश्मीर को विशेष स्थिति प्रदान करते थे. यह अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग 21 में स्थित थे. धारा 370 क्या है: Dhara 370 Kya Hai In Hindi Wikipedia
धारा 370:
1. धारा 370 जम्मू और कश्मीर को अपना विशेष स्थान प्रदान करता था.
2. इसके तहत, जम्मू और कश्मीर को अपना स्वतंत्र संघीय राज्य बनाए रखने का प्रावधान था.
3. इसके तहत, जम्मू और कश्मीर में लागू बाकी सभी भारतीय राज्यों की तरह भारत संघ के साथ विभाजन नहीं हुआ था.
4. इसके कारण जम्मू और कश्मीर में अपनी विशेष नागरिकता और स्थानीय नैतिकता बनी रही.
धारा 35A:
1. धारा 35A विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर के लोगों को उनकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों को बनाए रखने के लिए बनाया गया था.
2. इसके तहत, जम्मू और कश्मीर के नागरिकों को केवल वही अधिकार मिलते थे जो उन्हें लगभग 1927 में मिले थे.
3. इसके माध्यम से जम्मू और कश्मीर में अन्य राज्यों के नागरिकों को वहां की जमीनों पर निवास करने और स्थायी रूप से बसने का अधिकार नहीं था.
Anuchchhed 370 Kya Hai?
धारा 370 एक कानून था जो भारतीय संविधान में शामिल था। यह कानून जम्मू और कश्मीर के लिए विशेषता देता था। इसके तहत, जम्मू और कश्मीर को अपना अलग संघीय राज्य बनाया गया था और वहां के निवासियों को विशेष अधिकार मिलते थे।
धारा 370 कब और किसने लगाई थी?
धारा 370 को 1950 में लागू किया गया था। यह उस समय की भारतीय सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर के लिए बनाया गया था।
धारा 370 कब हटाई गई?
धारा 370 को 2019 में भारतीय सरकार ने समाप्त कर दिया। इसके बाद से जम्मू और कश्मीर को भारत के अन्य राज्यों की तरह शामिल कर दिया गया।