सामाजिक सुरक्षा योजना में मिलेंगे 1000रुपये महीना: Samajik Suraksha Pension Yojana MP

सामाजिक सुरक्षा योजना में मिलेंगे 1000रुपये महीना: Samajik Suraksha Pension Yojana MP

सामाजिक सुरक्षा योजना में मिलेंगे 1000रुपये महीना: Samajik Suraksha Pension Yojana MP – मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में बढ़ोतरी करती है जो व्यक्ति इस योजना का लाभ ले रहे थे उन्हें अक्टूबर से ₹400 बड़ा कर अब सरकार इसके ₹1000 देगी पहले सरकार इसके ₹600 महीना देती थी, हर साल हितग्राहियों को ₹12000 का भुगतान किया जाएगा यह पेंशन योजना सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग जनशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत चलाई जाती है और इसकी शुरुआत 1981 में हुई थी अगर आपने अभी तक इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर है और आप इस योजना के पात्र हैं यह जानने के लिए आप इसलिए को अंत तक पढ़े हमने इसलिए के अंदर आपको सभी जानकारी प्रदान करी है ।

सामाजिक सुरक्षा योजना में मिलेंगे 1000रुपये महीना: Samajik Suraksha Pension Yojana MP
सामाजिक सुरक्षा योजना में मिलेंगे 1000रुपये महीना: Samajik Suraksha Pension Yojana MP

सामाजिक सुरक्षा योजना का उद्देश्य : Samajik Suraksha Pension Yojana Objective

मध्य प्रदेश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में निराश्रित व्रत विधवा परित्यक्ता नि:शक्त और गरीब लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण शहर प्रदान किया है पुलिस को इस योजना के तहत पात्र लोगों को प्रतिमा ₹1000 की पेंशन मिलती है जो उनकी आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा में मदद करती है पुलिस ऑफ पहले इस पेंशन की राशि ₹600 थी लेकिन अक्टूबर 2023 से इसे बढ़ाकर ₹1000 कर दिया गया था जिससे लोगों को और भी अधिक सहायता मिल रही है ।

सामाजिक सुरक्षा योजना की पात्रता : Samajik Suraksha Pension Yojana Eligibility

यह योजना हर व्यक्ति के लिए नहीं है, जो व्यक्ति इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें यहां देखना होगा कि वह इस योजना के लिए पात्र हैं या नहीं अगर आप यह देखना चाहते हैं कि आप इस योजना के पात्र हैं या नहीं तो नीचे दिए गए बिंदुओं को देखें ।

  • 60 वर्ष से अधिक आयु की निराश्रित वृद्ध
  • 18 वर्ष से अधिक आयु की विधवा जो आयकर दाता ना हो
  • 50 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित जो आयकर दाता ना हो
  • 18 वर्ष से 59 वर्ष आयु की प्रतिशत महिलाएं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हो
  • 6 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांगजन जिनकी दिव्यांकथा 40% या उससे अधिक है एवं जो आयकर दाता ना हो
  • वृद्धआश्रम में निवासरत अंतःवासी जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है

सामाजिक सुरक्षा योजना के दस्तावेज़ : Samajik Suraksha Pension Yojana Documents

  • आयु प्रमाण पत्र आवेदक के पासवर्ड साइज के फोटो
  • निराश्रित व्यक्तियों के लिए सरपंच एवं सचिव / वार्ड पार्षद एवं सहायक राजस्व निरीक्षक (वार्ड प्रभारी) के संयुक्त प्रमाण पत्र
  • निःशक्तत्ता पेंशन के लिए चिकित्सक द्वारा 40% या उससे अधिक निशक्तता का प्रमाण पत्र
  • विधवा पेंशन के लिए पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र
  • परित्यक्त पेंशन के लिए सरपंच एवं वार्ड सचिव परिषद एवं सहायक राजस्व निरीक्षक यह वार्ड प्रभारी के संयुक्त प्रमाण पत्र

सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभार्थी वर्ग : Samajik Suraksha Pension Yojana Beneficiaries

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ सामान्य अन्य पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को दिया जाता है। इसमें छात्र, छात्रा, महिला, पुरुष, परित्यक्ता, विधवा, विधुर, वृद्ध, दिव्यांग सभी शामिल है।

सामाजिक सुरक्षा योजना के आवेदन कहाँ होंगे : Samajik Suraksha Pension Registration Office

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के आवेदन शहर और गांव में अलग-अलग जगह होते हैं जैसे नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, ग्राम पंचायत, और लोक सेवा केंद्र में जमा किया जाता है ग्रामीण क्षेत्र के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, को पदभिहित अधिकारी बनाया गया है शहरी क्षेत्र के लिए नगर निगम आयुक्त, मुख्य नगर पालिका या नगर परिषद अधिकारी को पदभिहित अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है

सामाजिक सुरक्षा योजना के आवेदन कैसे करे : Samajik Suraksha Pension Registration Process

सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए आवेदक निर्धारित प्रारूप करना होगा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन पदविहित अधिकारी के कार्यालय ग्राम पंचायत अथवा लोक सेवा केंद्र में जमा कर सकते हैं आवेदक द्वारा पेंशन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं ओपन आवेदन करने पर आवेदक को कार्यालय द्वारा पावती दी जाएगी ऑनलाइन या ऑफलाइन में प्राप्त आवेदनों में जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय, वार्ड कार्यालय द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की जांच की जाएगी ।

और जो आवेदन ऑफ़लाइन प्राप्त होते हैं उनको जनपद, पंचायत, ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय, वार्ड कार्यालय द्वारा पेंशन पोर्टल पर ऑनलाइन किया जाएगा जांच उपरांत दस्तावेज सही नहीं पाए जाने पर नियम अनुसार आवेदन के कारण सहित निरस्त करते हुए लिखित में सूचना आवेदक को दी जाएगी अस्वीकृत आदेश रिपोर्ट में संधारित् किया जाएगा जांच उपरांत दस्तावेज सही पाए जाने पर नियम अनुसार पेंशन पर अपना स्वीकृत किया जाएगा पेंशन स्वीकृत होने पर जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत, नगरी निकाय, वार्ड कार्यालय, द्वारा उक्त माह में पेंशन प्रपोज में हितग्राही का नाम जोड़ा जाएगा पेंशन की राशि संचनालय द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रतिमा हितग्राही के बैंक खाते में जमा की जावेगी ।

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